Department of Renewable Energy Haryana Soler Water Pumping Scheme 2023 |
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Important Date
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पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज:-1. परिवार पहचान पत्र (PPP) ।2 आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर का कनैक्शन न हो।
3आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो। 4 आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी / फर्द । 5 हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन (Underground Pipeline) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। 6 धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है. यह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। 7 सोलर पम्प की स्कीम 2023-24 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जाए नोट 2. आधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के अतिरिक्त परियोजना अधिकारी कार्यालय में परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष न. 0172-3504085 पर प्रात 9:00 से 5:00 सांय बजे तक सम्पर्क कर सकते है। |
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सोलर पम्पिंग के लिए क्षमता के अनुसार किसानों की अनुमानित देव राशि की सूची:- | ||||||||
नोट :- अधिक जानकारी के लिए आप इनका आधिकारिक नोटिस पढ़ सकते हैं | |
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