Department Of Agriculture And Farmers Welfare, Haryana
Haryana Parali Protsahan Yojana Online Form 2024-25
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योजना :-
- किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत करे।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक किसान का स्थाई रूप से हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- हरियाणा राज्य के किसान जो धान की खेती करते हैं पराली को नहीं जलाएंगे उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- सभी वर्ग के किसानों को सरकार के द्वारा पराली प्रोत्साहन योजना का पात्र बनाया है।
- हरियाणा में पराली जलाने पर होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा Haryana Parali Scheme की शुरुआत की गई है।
- हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत धान की कटाई हो जाने के बाद पराली (धान के अवशेष) को ना जलाने पर हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ ₹1000/- प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- भौतिक सत्यापन के बाद किसानों/लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
- हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लो और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल वाली मशीनों के संयोजन से केवल गैर-बासमती और मुच्छल किस्म के धान के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से धान की फसल के अवशेषों का इन-सीटू प्रबंधन स्वीकार्य है।
- सत्यापन गांव स्तर की समिति द्वारा क्षेत्र के दौरे और किसान के खेत पर संचालन की जीपीएस लोकेशन आधारित तस्वीर के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद डीएलईसी की मंजूरी ली जाएगी।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना के तहत लाभ उठाने वाले किसान फसल अवशेष/पराली जलाने में शामिल नहीं हैं।
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दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- मोबाइल नंबर
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रिंट
- बैंक खाता
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Important Date
- Online Apply : 20-09-2024
- Last Date : 30-11-2024
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Important Links
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