योजना दिशा निर्देश/सब्सिडी विवरण: :-
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की है, जिसके तहत आवासीय घरों को छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- 2 किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 30,000/- रुपये प्रति किलोवाट
- 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर 18,000/- रुपये प्रति किलोवाट
- राज्य सरकार राज्य के 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अतिरिक्त सब्सिडी का विवरण इस प्रकार होगा
- श्रेणी I : 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उपभोक्ता 25,000 रुपये प्रति किलोवाट तक राज्य वित्तीय सहायता या 2 किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर प्रति किलोवाट बिल की गई राशि का 40% (जो भी कम हो) के लिए पात्र होंगे।
- श्रेणी II: 1.80 लाख रुपये से लेकर 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उपभोक्ता 2 किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 10,000 रुपये/किलोवाट या प्रति किलोवाट बिल की गई राशि का 20% (जो भी कम हो) राज्य वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
- यदि वास्तविक परियोजना लागत/बिल की गई राशि संयुक्त पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता और राज्य वित्तीय सहायता से कम है, तो राज्य वित्तीय सहायता वास्तविक परियोजना लागत/बिल की गई राशि और केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर तक सीमित होगी।
- राज्य वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड:
- 2 किलोवाट तक के भार तक की रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा
- आवेदक के पास 2 किलोवाट या उसके बराबर स्वीकृत भार (एसएल) वाला घरेलू आपूर्ति (डीएस) कनेक्शन होना चाहिए
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार श्रेणी-I उपभोक्ता के लिए 1.80 लाख रुपये तक तथा श्रेणी-II उपभोक्ता के लिए 1.80 लाख रुपये से 3.00 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- उपभोक्ता की औसत खपत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 200 यूनिट/माह या वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होगी।
|