Haryana Financial Assitance to Widower and Unmarried Persons | हरियाणा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

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Department of Social Justice and Empowerment

Financial Assitance to Widower and Unmarried Persons

विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

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हरियाणा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पेंशन योजना पात्रता
  • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और ऐसे परिवार से संबंधित है जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय रुपये तक है। 1.80 लाख. ऐसा व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए।
  • एक विधुर जो 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और उसकी स्वयं की सत्यापित वार्षिक आय रुपये तक है। 3.00 लाख. ऐसे व्यक्ति को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले पंद्रह वर्षों से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए। कोई व्यक्ति जो तलाकशुदा है या लिव-इन-रिलेशनशिप में है, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।
  • हरियाणा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
हरियाणा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पेंशन योजना पात्रता जानकारी
  • योजना का नाम  :- Haryana Unmarried Pension Yojana (विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता)
  • घोषणा की गई :- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
  • लाभार्थी :-  अविवाहित नागरिक
  • उद्देश्य :- हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
  • राज्य :- हरियाणा
  • साल :- 2023
हरियाणा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पेंशन योजना पात्रता Important Documents (महत्वपूर्ण दस्त्तावेज)
  • आवेदक की उम्र का प्रूफ ( वोटर कार्ड जन्म प्रमाण पत्र स्कूल सर्टिफिकेट इनमें से कोई एक ) ।
  • फैमिली आईडी ।
  • वोटर कार्ड ।
  • बैंक खाता ।
  • हरियाणा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
हरियाणा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पेंशन योजना कैसे अप्लाई करें
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है |
  • आपको सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)में अविवाहित दर्ज करवाना है |
  • उसके बाद ऑटो मोड से अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी |

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