योजना के बारे में :-पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार। यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के नुकसान को रोकना है। फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और विभेदित सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना। योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों (सामान्य और अनुसूचित जाति श्रेणी) (@50%) से ऑनलाइन आवेदन और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (@80%) की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
ABOUT SCHEME :- To curb the environmental pollution a special scheme namely “PROMOTION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION FOR IN-SITU MANAGEMENT OF CROP RESIDUE IN THE STATES OF PUNJAB, HARYANA, UTTAR PRADESH AND NCT OF DELHI” has been launched by Govt. of India for management of paddy crop residue. This scheme is 100% sponsored by Govt of India. The objective of the scheme is to protect the environment from air pollution and prevent loss of nutrient and soil microorganisms caused by burning of crop residue. Creating awareness among stakeholders through demonstration, capacity building activities and differentiated information, education and communication strategies for effective utilization and management of crop residue. Under the scheme online applications from Individual farmers (General and SC Category) (@50%) and for establishment of custom hiring centers (@80%) are invited for providing subsidy on crop residue management machinery.
हरियाणा कृषि मशीनरी उपकरण सब्सिडी फॉर्म 2022कृषि विभाग हरियाणाकिसानों के लिए 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80%सब्सिडी |
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Important Date
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Application Fee
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आवश्यक दस्तावेज
1- किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 2-फैमिली आईडी। 3-पैन कार्ड। 4-बैंक कॉपी। 5-रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ( SC )अगर आवेदक इस केटेगरी से संबंधित हो। 6-हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी । 7-आधार कार्ड। 8-IFSC कोड के साथ बैंक खाता संख्या (रद्द चेक/बैंक विवरण/ पासबुक की प्रति) 9-जमीन की फर्द 10-स्वयं घोषणा पत्र। Note : एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक 1)के लिए आवेदन कर सकता है) |
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कृषि यंत्र
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